सीबीडीटी ने TDS स्टेटमेंट में लगने वाले Form 26Q जमा कराने की तारीख 30 नवंबर बढ़ाई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म 26क्यू में टीडीएस विवरण दाखिल करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर 2022 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2022 कर दी है। इससे पहले दिन में एक आधिकारिक आदेश से पता चला कि सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए कंपनियों सहित कुछ करदाताओं द्वारा कर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को एक सप्ताह बढ़ा दिया है। देय तिथि का विस्तार कंपनियों सहित संस्थाओं पर लागू होता है, ऐसे व्यक्ति जिनके खातों की पुस्तकों का ऑडिट किया जाना है और एक फर्म के भागीदार जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता है।

अब आयकर विभाग के पास टीडीएस विवरण 30 नवंबर तक जमा किया जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के टीडीएस विवरण से जुड़े फार्म 26क्यू को जमा करने की अंतिम तारीख को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। इस फार्म में वेतन के अलावा अन्य भुगतानों का विवरण होता है। सीबीडीटी ने कहा कि फार्म 26क्यू के जरिये टीडीएस विवरण को रिवाइज और अपडेट करने में आ रही परेशानियों को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाई गई है।
एएमआरजी एंड एसोसिएट््स के निदेशक ओम राजपुरोहित का कहना है कि हाल के दिनों में करदाताओं को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसमें चालान का मिलान, चालान वेरिफिकेशन में विफलता जैसी समस्याएं प्रमुख रही हैं। सीबीडीटी ने इन समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए विवरणी जमा करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया है।

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